हजारीबाग (झारखंड). राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को एमएलए अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग की एक कोर्ट ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अशोक सिंह का मर्डर 1995 में हुआ था। प्रभुनाथ को 18 मई को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।लालू के करीबी हैं प्रभुनाथ…
इस मामले में प्रभुनाथ के भाई दीनानाथ सिंह और भतीजे रितेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर 40-40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। अशोक सिंह सारण जिले के मशरक से जनता दल के विधायक थे।
1995 में उनकी हत्या उनके सरकारी बंगले पर की गई थी। केस की सुनवाई झारखंड के हजारीबाग की कोर्ट में हुई। प्रभुनाथ सीवान जिले के हैं और महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं।