बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिंकारा केस में सरेंडर कराने के लिए राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। बता दें, गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को दिये गये फैसले में भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को स्वीकार कर उन्हे दोनों मामलों में बरी कर दिया था। poaching case
इसके बाद राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि सरकार सलमान खान के मामले में गुण अवगुण पर अवलोकन कर रहीं है और सरकार ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है।
सलमान खान के खिलाफ 26 और 27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28 और 29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत (सीजेएम) ने सलमान खान को दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी।