नयी दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सरकार की ओर से पासपोर्ट नियमों में बदलाव किए जाने के बाद लोगों से इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि हमने पासपोर्ट नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं जिसपर वह लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहती हैं। Passport
पासपोर्ट नियमों में बदलाव की घोषणा कल विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह ने की थी। नये नियमों के अनुसार अब पासपोर्ट में लोगों को अपने माता और पिता दोनों के नाम की जगह किसी एक का नाम लिखना होगा।
पासपोर्ट के आवेदन में अनुलग्नकों की संख्या 15 से घटा कर नौ कर दी गयी है। सभी अनुलग्नकों को अब नोटरी/न्यायिक मजिस्ट्रेट के शपथपत्र की बजाय एक सादे कागज़ पर लिख कर या प्रिंट करके देना होगा। विवाहित लोगों को विवाह प्रमाणपत्र या अनुलग्नक ‘के’ नहीं देना होगा।
तलाकशुदा लोगों को अपने जीवनसाथी का नाम देना जरूरी नहीं रहेगा। सरकार ने पासपोर्ट के नियमों को लचीला बना दिया है और अब लोगों को किसी भी अनुलग्नक को नोटरी या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सत्यापित शपथपत्र के रूप में देने की जरूरत नहीं होगी। केवल सादे कागज़ पर अनुलग्नक प्रिंट करके देने से भी काम चलेगा। नए नियमों के तहत साधु-संन्यासियों को अभिभावक की जगह उनके आध्यात्मिक गुरु का नाम लिखने की छूट दे दी गयी है।
विदेश मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अंतरमंत्रालयीन समिति की सिफारिशों और विभिन्न वर्गों से विचार विमर्श के आधार पर ये नियम बदले गये हैं। जन्मतिथि के लिये आधार एवं ई-आधार कार्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम या अन्य कंपनियों के पॉलिसी बॉण्ड या बीमा दस्तावेज को मान्य दस्तावेज की दर्जा दे दिया गया है।
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