लंच के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है. पी. चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में FIPB के सेक्रेटरियों से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कार्ति चिदंबरम ने उन्हें अप्रोच किया था. इसी के बाद कोर्ट ने कार्ति को जमानत दी थी.
उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस आधार पर चिदंबरम के खिलाफ बनाया है वो एक्ट के तहत आता ही नहीं है. कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट ही दायर नहीं की है तो प्रथमदृष्टया अपराध की पुष्टि कैसे हुई? इस मामले में खरीद, ट्रांसफर से जुड़े सभी कागजात ईडी के पास हैं, किसी का भी संबंध पी. चिदंबरम से नहीं है.
कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि INX की तरफ से कोई पेमेंट नहीं हुआ है. इस मामले में कार्ति को बेल मिल गई, भास्करण को बेल मिल गई, इंद्राणी-पीटर मुखर्जी को भी बेल है तो फिर चिदंबरम को बेल क्यों नहीं दी जा रही है?