ट्रम्प को 83 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश

अमरीका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 83 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

ट्रम्प को 83 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने का आदेश

न्यूयॉर्क की एक जूरी ने मानहानि के एक मामले में फैसला सुनाया। फैसले के तहत डोनाल्ड ट्रंप को लेखिका जीन कैरोल को 83 मिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा, जिन्हें ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से झूठा कहा था और उनका अपमान किया था।

जीन कैरोल ने आरोप लगाया कि 1990 के दशक में डोनाल्ड ट्रंप ने उनका यौन उत्पीड़न किया था। जूरी ने तीन घंटे से भी कम समय के विचार-विमर्श के बाद अपना फैसला सुनाया।

पूर्व राष्ट्रपति ने मानहानि जूरी के फैसले को हास्यास्पद बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वह मानहानि मामले में जुर्माने के खिलाफ अपील करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को न्यूयार्क की संघीय अदालत में गवाही दी, मगर वह बयान दर्ज कराने के दौरान नाराज हो गए और कोर्ट रूम से बाहर निकल गए। उनका आरोप था कि लेखिका के यौन शोषण के आरोपों का खंडन करने के लिए उन्हें केवल तीन मिनट का समय दिया गया। हालांकि, शुक्रवार को उनकी इस मामले में अंतिम सुनवाई होनी थी।

 ट्रंप का दावा है कि उन्होंने कैरोल के बारे में कभी नहीं सुना था। आगे उन्होंने कहा कि कैरोल ने झूठी कहानी बनाई थी। उनके वकीलों ने कहा कि कैरोल शोहरत की भूखी थी और खिलाफ बोलने के कारण वह समर्थकों का ध्यान आकर्षित करती थी।

डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के प्रमुख रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आयोवा और न्यू हैम्पशायर में पार्टी का नामांकन जीत लिया है और अब उनकी नजरें दक्षिण कैरोलिना पर हैं, जहां उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली से है।

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