लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर मतदाताओं के लिये प्रदेश में आज से आन-लाइन पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है। ये आगामी 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीकरण कराने के लिए मतदाता को भारतीय नागरिक और प्रदेश का निवासी होना जरूरी है ।
उन्होने बताया कि पंजीकरण के लिये मतदाताओं को 18 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए । एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरे कर रहे हैं मतदान के लिए अपने नामों को आन लाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रवासी भारतीयों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए विदेशी मतदाता लिंक उपलब्ध हैं। इन्हें छह ए फार्म भरना होगा। किसी मतदाता के नाम शामिल होने पर आपत्ति एवं नाम हटवाने के लिए फार्म नम्बर सात और सूची में किसी प्रविष्ट में शुद्ध करने या फोटो शामिल करने के लिए फार्म आठ एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में पोंलिंग बूथ परिवर्तन के लिए आठ ए फार्म भरना होगा।
उन्होंने बताया कि वेबसाइट www.ceo.uttarpradesh.nic.in पर मतदाताओं के लिए आनलाइन सेवाओं के लिए बटन को दबाने पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का पेज खुल जायेगा। नामावली में नाम शामिल कराने के लिए पोर्टल पर बटन दबाने पर पंजीकरण के लिए आन-लाइन आवेदन करने के लिए फार्म छह भरकर अपना नाम नामावली में सम्मलित करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि सभी फार्म अपने नजदीकी मतदान केन्द्र तथा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र से अथवा वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। सम्बन्धित फार्म पर अपना फोटो, पता, जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न कर जमा कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा के लिए भी मतदाता इन फार्मों को सम्बन्धित पोलिंग बूथ के बूथ समकक्ष अधिकारी के माध्यम से, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर, उपजिलाधिाकरी, तहसीलदार एवं जिलाधिकारी के पास जमा करा सकते हैं।
पंजीकरण के लिये मतदाताओं को 18 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए । एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरे कर रहे हैं मतदान के लिए अपने नामों को आन लाइन पंजीकरण करा सकते हैं।