लोकसभा में शुक्रवार को नए केंद्रीय कानून मंत्री रविशकंर प्रसाद ने नया ट्रिपल तलाक बिल पर पेश किया। इस बिल का कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में इस बिल पर वोटिंग हुई।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘सायरा बानों के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना की ट्रिपल तलाक़ एकपक्षीय है। Art 15(3) कहता है कि महिला और बच्चों के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है।
ज़ी न्यूज़ पर छपी खबर के अनुसार, आज 70 साल तक ऐसा कानून क्यों नहीं बना। आज भी मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। 229 मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आये है। इसीलिए इसे पास किया जाए।
वोटिंग के बाद इस बिल के समर्थन में कुल 186 वोट पड़े वहीं इस बिल के विरोध में 74 वोट पड़े। रविशंकर प्रसाद ने बिल को पेश करते हुए कहा, ‘हम संसद हैं कानून बनाना हमारा काम है। अदालत का काम है कानून को इन्टरप्रेट करना। संसद को अदालत मत बनाइये।