मॉल, रेस्तरां, होटल 8 जून से फिर से खोलने की इजाज़त

केन्द्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर लोगों को बड़ी राहत दी है। शनिवार को गृह मंत्रालय की तरफ से अगले एक महीने यानी 30 जून तक नई गाइडलाइन्स जारी की है। इसमें कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी।

राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे। आखिरी चरण में स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

इसके साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जापी गाइडलाइंस में कहा गया है कि रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा की जाएगी और पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा और इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।

तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन 4.0 (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर)
* 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे।
* दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा
* तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।

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