आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की जेल और दो लाख रुपये का जुर्माना

गुजरात पालनपुर की एक अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एक मामले में 20 साल की कैद और दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

आईपीएस संजीव भट्ट को 20 साल की जेल और दो लाख रुपये का जुर्माना

28 साल पुराने ड्रग्स के एक मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 11 अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

कोर्ट ने संजीव भट्ट को 20 साल की कैद के अलावा दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद होगी।

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पालनपुर की एडिशनल एंड सेशन कोर्ट ने ड्रग्स के एक मामले में 11 अलग-अलग धाराओं के तहत ये सजा सुनाई है। संजीव भट्ट पर 1996 में बनासकांठा के एसपी के पद पर रहते हुए राजस्थान के वकील को फंसाने का आरोप है।

पूर्व आईपीएस भट्ट पर आरोप है कि बनासकांठा के एसपी के पद पर रहते हुए उन्होंने पालनपुर की लाजवंती होटल में राजस्थान के वकील के कमरे में एक किलो 15 ग्राम अफीम प्लांट किया था।

इस केस के दौरान राजस्थान के पाली के वकीलों ने उस समय पीड़ित वकील समर सिंह के समर्थन में छह महीने तक हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी किया था।

राजस्थान पुलिस ने दावा किया था कि वकील को बनासकांठा पुलिस ने झूठे आरोप में फंसाया है। इसके बाद 1999 में ये मामला कोर्ट पहुंचा और 2018 में राज्य की सीआईडी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया।

भट्ट आपराधिक मामलो में दूसरी बार दोषी ठहराए गए हैं। इससे पहले 2019 में उन्हें जामनगर अदालत ने हिरासत के दौरान मौत के एक मामले में दोषी ठहराया था।

अदालत के फैसले पर संजीव भट्ट के वकील का कहना है कि ये पहले से ही अपेक्षित था। भट्ट की पैरवी में उन्होंने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं।

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