केंद्रीय विधि मंत्रालय ने केंद्र से कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी जा सकती है। इसे चिदम्बम के लिए एक नई मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कानून मंत्रालय की राय मांगी गई थी कि चिदम्बरम पर मुकदमा चलाने की सीबीआई की मांग क्या कानूनी रूप से सही है। अधिकारी के अनुसार, कानून मंत्रालय ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से कहा है कि इसमें कानूनी तौर पर कोई विसंगति नहीं है।
मंत्रालय ने सीबीआई द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर ही अपनी राय दी है। सीबीआई को एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदम्बरम पर अभियोजन चलाने की मंजूरी केंद्र से पहले ही मिल चुकी है। इस जांच एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये हासिल करने में दी गई एफआईपीबी मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जब यह मंजूरी दी गई थी तब चिदम्बम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। चिदम्बम के बेटे कार्ति चिदम्बम को भी इस मामले में कथित रूप से दस करोड़ रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।