अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गाजा नरसंहार मामले को निलंबित करने के इज़राइल के अनुरोध को खारिज किया

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गाजा नरसंहार मामले को निलंबित करने के इज़राइल के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि इज़राइल के खिलाफ नरसंहार मामले पर फैसला देना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गाजा नरसंहार मामले को निलंबित करने के इज़राइल के अनुरोध को खारिज किया

फ़िलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए इज़रायल के ख़िलाफ़ मुक़दमें की सुनवाई न करने का इज़रायल का अनुरोध ख़ारिज कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फिलिस्तीनी नरसंहार मामले के फैसले में दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए आरोपों को सही बताते हुए मामले की सुनवाई न करने के इज़राइल के अनुरोध को खारिज कर दिया। 11 और 12 जनवरी को हुई सुनवाई में दक्षिण अफ्रीका और इजराइल ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की थीं।

अरब मीडिया के मुताबिक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 17 सदस्यीय पैनल के 16 जज मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहना है कि गाजा में इजरायली हमलों के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत हुई है। अदालत का कहना है कि वह गाजा में मानवीय त्रासदी से अवगत है तथा दक्षिण अफ्रीका द्वारा लगाए गए कुछ आरोप सही हैं।

अंतरराष्ट्रीय संगठन न्यायमूर्ति ने गाजा में हुई मानवीय क्षति पर चिंता व्यक्त की। आईसीजे का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका को इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दर्ज करने का अधिकार है।

कोर्ट का कहना है कि हमास के हमले के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 29 दिसंबर को इस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, इजरायली हमलों में जान-माल और बुनियादी ढांचे का काफी नुकसान हुआ है, संयुक्त राष्ट्र के कई संगठन इजरायली हमलों के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर चुके हैं।

समाचार एजेंसी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला गाजा में युद्धविराम और सहायता मुहैया कराने को लेकर होगा।

फ़िलिस्तीनी युवाओं का कहना है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फ़िलिस्तीनियों के साथ न्याय करेगा।

दक्षिण अफ्रीका की ओर से कोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इजराइल को गाजा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश देना चाहिए।

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