अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आदेश रूस तुरंत रोके अपना विनाशकारी आक्रमण

रूस और यूक्रेन की जंग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीजे ने रूस को यूक्रेन पर हमला रोकने का आदेश दिया है। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा “आईसीजे में रूस के खिलाफ अपने मामले में यूक्रेन ने जीत हासिल की है। आईसीजे ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।”

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का आदेश रूस तुरंत रोके अपना विनाशकारी आक्रमण

फिलहाल अब यह देखना होगा कि मास्को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत के इस आदेश का अनुपालन करता है या नहीं। बीते सप्ताह यूक्रेन के वकीलों ने अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश पर आरोप लगाया कि वह बर्बर हमले में घेराबंदी करने की मध्यकालीन तरकीब का सहारा ले रहा है।

न्यायालय के किसी आदेश का अनुपालन करने से इनकार करने की दशा में इसके न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जहां रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है। यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों से रूस को सैन्य कार्रवाई तत्काल बंद करने का आदेश देने का अनुरोध किया था।

इस बाबत रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत आसान नहीं है, लेकिन समझौते की कुछ उम्मीद है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा- “मैं हमारे वार्ताकारों द्वारा दिए गए आकलन से निर्देशित हूं। वे कहते हैं कि बातचीत स्पष्ट कारणों से अच्छी नहीं चल रही है।” हालांकि, उनके अनुसार समझौता होने की कुछ उम्मीद है।

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