अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (ICJ) ने भारतीय कारोबारी कुलभूषण जाधव पर अपना फैसला सुना दिया है. तरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान से इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का भी उल्लघन किया है.कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी,
BREAKING: @CIJ_ICJ affirms #KulbhushanJadhav's right to consular access, say reports. Follow updates here:https://t.co/QXtXv989SY
— The Hindu (@the_hindu) July 17, 2019
जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव पर फैसला सुनाते हुए फांसी पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है. अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है.
The Court has said that #KulbhushanJadhav’s death sentence should remain suspended until Pak effectively reviews and reconsiders the conviction/sentence in light of Pak’s breach of Art 36(1) i.e. denial of consular access and notification
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— The Times Of India (@timesofindia) July 17, 2019
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के कुल 16 जजों में से 15 ने भारत के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट में पाकिस्तान एक जज ने भारत के विरुद्ध फैसला दिया है. अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी.
काउंसलर एक्सेस-
अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए भी कहा है. बता दें पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव काउंसलर एक्सेस भी नहीं दी है. काउंसलर एक्सेस में विदेशी नागरिक को अपने देश की वाणिज्य दूतावास और दूतावास के अधिकारी के संपर्क करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाक में मौजूद किसी भी भारतीय अधिकारी से संपर्क करने नहीं दिया. अब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस की इजाजत देनी होगी.