इलाहबाद : चुनाव के ठीक पहले सूबे की सपा सरकार को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि टेक्निकल के 6628 पदों पर भर्ती रद्द कर दी है. High court
आपको बता दें कि साल 2016 में कृषि महकमे में 6628 कृषि टेक्निकल सहायक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी.
इन पदों पर भर्ती पूरा होने के बाद परिणाम जारी किया गया था.
इसको लेकर अभ्यर्थियों ने असंतोष जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता आलोक मिश्रा के द्वारा याचिका दाखिल की थी.
जस्टिस बीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को की.
बहस करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने पीठ को बताया की भर्ती में नियमों की अनदेखी कर पूरा किया गया है.
भर्ती में आरक्षण मानक की अनदेखी करते हुए जनरल कोटे में केवल 12 फीसदी और रिजर्व कैटेगरी में 88 प्रतिशत पर मानकों के खिलाफ भर्ती की गई.
अधिवक्ता आलोक मिश्रा की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताई और 6628 पदों पर भर्ती रद्द करने का आदेश दिया.
पुरे मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया. वहीं फैसले के बाद जहां एक तरफ सपा सरकार को बड़ा झटका लगा, वहीं याचीकाकर्ता अभ्यर्थी ख़ुशी मनाते रहे.