लखनऊ। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर महिला और उसकी बेटी के साथ गैंगरेप की घटना के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले में जमकर फटकार भी लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी।
इस केस पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए पुलिस से मां और बेटी के बयान की केस डायरी भी तलब की है। इसके साथ ही कोर्ट ने बुलंदशहर के एसएसपी से पूछा है कि आरोपियों का मेडिकल परिक्षण क्यों नहीं कराया गया। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का भी आदेश दिया है।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यूपी में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोकने में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार से कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
बताते चलें कि बुलंदशहर में हाईवे पर कार से जा रहे एक परिवार को अगवा करके बदमाशों ने लूटपाट और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांस से कम सजा न दिया जाए।