अहमदाबाद। पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को राजद्रोह के दो मामलों में गुजरात हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। जेल से छूटने पर उन्हें छह महीने का समय राज्य से बाहर गुजारना होगा। जमानत के बावजूद विसनगर में भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के कार्यालय पर हमले और हिंसा के मामले और कुछ अन्य मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण वह फिलहाल जेल से नहीं छूटेंगे।
हार्दिक को पिछले साल अक्टूबर में राजकोट से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ पटेल आंदोलन की हिंसक घटनाओं और सूरत में अपने एक समर्थक को आत्महत्या करने की बजाय पुलिसवालों को मारने की सलाह देने को लेकर राजद्रोह का आरोप लगा था। ये अलग-अलग मामले अहमदाबाद और सूरत के अमरोली में क्राईम ब्रांच ने दर्ज कराए थे। तभी से हार्दिक पटेल सूरत के लाजपुर जेल में हैं।