जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को वैध बताया

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने को वैध ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोर्ट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एक अस्थाई प्रावधान बताया।

जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को वैध बताया

इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से यहाँ जल्द चुनाव कराने की बात भी कही है। कोर्ट के मुताबिक़ चुनाव को ज्यादा देर तक होल्ड पर नहीं रखा जा सकता है।

आर्टिकल 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए। अपनी बात में सीजेआई ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था। आगे उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है।

राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त किये जाने के आदेश को संविधानिक तौर पर वैध बताते हुए सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।

अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार को जम्मू-कश्मीर के एकीकरण से जोड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ। आगे कहा गया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है।

राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने पर सीजेआई का कहना था कि इन परिस्थितियों में राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता और इससे अराजकता फैल सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *