यूपी में चीनी मांझे के कारण होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। साथ ही इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि चीनी मांझे से होने वाली मौत को हत्या माना जाएगा।

यह फैसला बुधवार को होने वाले उस हादसे के बाद लिया गया है जिसमे बाजारखाला में पतंग की डोर से एक युवक काकी मौत हो गई। कुछ दिन पहले एक अन्य मामले में हवा में उड़ती पतंग के तार के हाईटेंशन लाइन पर गिर जाने से मेट्रो मेट्रो ट्रेनें जहां की तहां रुक गई थीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में छापेमारी का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चीनी मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। साथ ही उन्होंने पूरे राज्य में की गई कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा की भी बात कही है।

गौरतलब है कि बुधवार दोपहर को लखनऊ के बाजारखाला हैदरगंज ओवरब्रिज पर मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार दुबग्गा निवासी सैयद शोएब की गर्दन कटने मौत हो गई। चौंतीस वर्षीय शोएब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और किसी काम से मिल एरिया की ओर से हैदरगंज जा रहे थे।
