कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन के चलते जिन बच्चों ने परीक्षा नहीं दी है उन्हें दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। कर्नाटक सरकार ने ये जानकारी दी है कि जो छात्र कोर्ट के अंतरिम आदेश से पहले हिजाब विरोध के दौरान परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन्हें एक और अवसर दिया जायेगा। हालांकि जिन बच्चों ने कोर्ट का फैसला आने के बाद विरोध के तौर पर परीक्षा नहीं दी है, सरकार उन्हें मौका देने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है।
इस बारे में सरकार का कहना है कि परीक्षाएं सभी की मर्जी से आयोजित नहीं की जा सकती हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र का एक पैटर्न होता है। इसके मूल्यांकन में काफी मेहनत लगती है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
कक्षा के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज करने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक नयी याचिका दायर की गई। याचिका साजिदा बेगम द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष हिजाब मामले से संबंधित कार्यवाही में भी खुद को एक पक्ष के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह होली की छुट्टी के बाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।
कर्नाटक हाईकोर्टद्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।