चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब इन दो सामग्रियों वाले किसी भी फॉर्मूलेशन का उत्पादन या बिक्री नहीं की जा सकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत जनहित में जारी की गई है। साथ ही यह ऑफिशियल गजट में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के बाद लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने द्वारा सभी कंपनियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज और प्रचार सामग्री पर साफ चेतावनी लिखी जाए। निर्देश के मुताबिक़, इनका इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।
यह फैसला एक एक्सपर्ट कमेटी और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। दरअसल विशेषज्ञों ने पाया कि क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन का कॉम्बिनेशन चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाज़ार में इसके सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं वहीँ चार साल से कम उम्र के बच्चों में इसके दुष्प्रभाव अधिक देखे जा सकते हैं।
गौरतलब है कि पहले भी 15 अप्रैल 2025 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ खास एफडीसी पर ही रोक लगाई थी। उस समय भी आयु संबंधी चेतावनी शामिल थी।