शादी वाले घरों में बढ़ीं मुश्किलें, RBI ने रुपये निकालने के लिए रखीं सात शर्तें

नई दिल्ली: नोटबंदी का आज 14वां दिन है। बैंक और एटीएम की लाइन में देश अब भी खड़ा हुआ है। नोटबंदी से सबसे ज्यादा मुसीबत उनकी हो रही है जिनके घरों में शादी है। सरकार ने शादी वाले घरों को ढाई लाख रुपये बैंक से निकालने की राहत दी है, लेकिन रिजर्व बैंक के नए आदेशों के बाद ये राहत कम और आफत ज्यादा लग रही है। cash payment

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  • जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। बशर्तें आपके अकाउंट में ये पैसा 8 नवंबर से पहले जमा हुए हों। वहीं पैसा तभी निकाल पाएंगे जब शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो।
  • पैसा या तो दूल्हा-दुल्हन या फिर उनके माता-पिता में से एक व्यक्ति ही निकाल पाएगा।
  • वर-वधु पक्ष अलग अलग 2।5 लाख रुपए निकाल सकते हैं।
  • ये स्थापित होना चाहिए कि जिन लोगों को ये पैसा दिया जाना है, उनके बैंक अकाउंट नहीं हैं।
  • प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी।
  • शादी के कार्ड के साथ वर-वधु की पूरी जानकारी भी देनी होगी।
  • शादी की राहत पर विरोधी भी मोदी सरकार को घेर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद बेईमानों की तो खैर नहीं मगर जो ईमानदार हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन आरबीआई की नई गाइडलाइन पर अगर आप नजर डाल लें तो पसीने छूट जाएंगे। सरकार की तरफ से शादी के लिए ढाई लाख रुपये निकालने की छूट देने के चार दिन बाद अब आरबीआई ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है।

मौटे तौर पर समझें तो अगर आपने शादी के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे थे और नोटबंदी के बाद ये सोचकर उन्हें अपने अकाउंट में जमा कर चुके हैं कि बैंक से नए नोट ले लेंगे तो अब वो पैसा आप नहीं निकाल सकते। यही नहीं फूलवाले, बिजली वाले बाजा वाले, नाई, हलवाई जैसे हर उस शख्स से आपको नकद भुगतान के बदले रसीद लेनी होगी या फिर लिखवाना होगा कि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अब आपको हर कौड़ी का हिसाब रखना होगा वरना आपकी खैर नहीं।

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