पटाखों की बिक्री और उपयोग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोलकाता, 29 अक्टूबर : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिवाली, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और नव वर्ष के मौके पर हरित पटाखों समेत सभी तरह के पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर शुक्रवार को पूरी तरह रोक लगा दी।

पटाखों की बिक्री और उपयोग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई रोक

न्यायमूर्ति साब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध राय ने पुलिस को निर्देश दिया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करता कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाय।

गौरतलब है कि इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया अधिसूचना निष्प्रभावी हो गई है जिसमें दिवाली और काली पूजा पर सीमित समय के लिए ‘हरित’ पटाखे चलाने की अनुमति दी गयी थी। बोर्ड ने बुधवार को यह आदेश दिया था।

न्यायालय ने आतिशबाजी की रोक पर अनुरोध करने संबंधी दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। अदालत ने 2020 में भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगायी थी।

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