मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर पोर्नोग्राफी वीडियो वितरित करने के मामले में दर्ज एक प्राथमिकी के मामले में कारोबारी राज कुंद्रा द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने कुंद्रा की गिरफ्तारी से सुरक्षा के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पीठ ने बीते दिन याचिका खारिज कर दी। मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ ने अदाकारा शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अभद्र तरीके से चित्रण (रोकथाम) कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत अश्लील वीडियो कथित रूप से वितरित, प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया था।
कुंद्रा ने गिरफ्तारी के डर से पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत का अनुरोध किया, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद कुंद्रा ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि उन्हें मामले में फंसाया गया है।
प्राथमिकी में अदाकारा शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी नामजद किया गया है। कुंद्रा के वकीलों ने कहा कि सह-आरोपी के रूप में नामजद अभिनेत्रियों ने वीडियो शूट करने के लिए पूरी सहमति दी थी और कुंद्रा किसी भी तरह से कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से जुड़े नहीं थे।
इस साल जुलाई में कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जहां उन पर एक ऐप के जरिए अश्लील फिल्में प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। सितंबर में कुंद्रा को जमानत मिली थी।