बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की कंगना रनौत की याचिका

बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से कंगना रनौत को जबरदस्त झटका लगा है। कोर्ट ने ऐक्ट्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। ऐक्ट्रेस ने जावेद अख्तर के मानहानि केस पर रोक लगाने की मांग की थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की कंगना रनौत की याचिका

जावेद अख्तर के साथ एक लम्बे अरसे से संग चल रही कंगना रनौत की कानूनी जंग पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अभिनेत्री ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ मानहानि के केस पर रोक लगाने की मांग की थी। एक्ट्रेस की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इस नए अपडेट ने कंगना की परेशानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक़ बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में जावेद की ओर से दायर मानहानि मामले में कंगना द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जावेद अख्तर के खिलाफ कंगना रनौत ने एक क्रॉस-शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसमें जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और उनकी गोपनीयता पर हमला करके उनकी निजता को आहत करने का आरोप लगाया था।

रिपोर्ट के मुताबिक़, न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने आदेश पारित करते हुए कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता क्योंकि कंगना ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि मामले क्रॉस-केस थे। साथ ही उन्होंने जावेद अख्तर की शिकायत पहले दर्ज किये जाने की बात भी कही।

न्यायमूर्ति ने याचिका में मांगी गई राहत को इस स्तर पर भी देने से मना कर दिया क्योंकि इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं।

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