दिल्ली कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर पर तय किए आरोप

नई दिल्ली:  उन्नाव रेप केस में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए हैं। इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। ये 5 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए है, तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है।

इस मामले में दिन प्रतिदिन दिन (डे टू डे हेयरिंग) सुनवाई होनी है, इसके अलावा पीड़िता को एम्स में भर्ती करने को लेकर परिवार की राय मांगी गई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो पीड़ित परिवार को ₹25 लाख का मुआवजा दे। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को CRPF सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया था.साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अगर रेप पीड़िता चाहे तो हम उसे इलाज के लिए लखनऊ से दिल्‍ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दे सकते हैं।

सके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में रायबरेली जेल में बंद पीड़ित लड़की के चाचा को तिहाड़ जेल ट्रांसफर शिफ्ट करने का आदेश दिया था.केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि CRPF ने पीड़ित लड़की और परिवार की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया है.यूपी सरकार ने बताया था कि पीड़ित को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है। कोर्ट की मीडिया को हिदायत दी थी कि उन्नाव कांड को रिपोर्ट करते वक्त किसी भी तरह पीड़ित की पहचान का खुलासा ना हो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को दिल्ली के एम्स में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था।

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