मस्जिद के लिए दुसरी जमीन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (AIMPLB) के सचिव जफरयाब जिलानी ने बताया है कि अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो पुनर्विचार याचिका करेगा।


खास खबर पर छपी खबर के अनुसार अनुसार, इसके अलावा AIMPLB ने कहा कि उसे मस्जिद के बदले दूसरी जगह पर दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन मंजूर नहीं है। AIMPLB का कहना है कि वे दूसरी जमीन पाने के लिए अदालत नहीं गए थे, उन्हें वही जमीन चाहिए जहां पर बाबरी मस्जिद बनी थी।

फैसले में कई अंतर्विरोध, जब बाहर से लाकर मूर्ति रखी गई तो उन्हें देवता कैसे मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ASI की रिपोर्ट से यह साबित नहीं हो पाया कि मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर हमारी पिटीशन 100 प्रतिशत खारिज हो जाएगी। लेकिन हमें रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए, यह हमारा अधिकार है।

इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंदिर के हक में जाने के बाद रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मसले पर बैठक की।

यह बैठक लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में हुई। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसन नदवी समेत असदुद्दीन ओवैसी और जफरयाब जिलानी भी मौजूद थे।

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