बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है.
विशेष न्यायाधीश ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है.
न्यायाधीश ने साथ ही कहा कि ये विध्वंस सुनियोजित नहीं था
अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है.
विशेष सीबीआई अदालत ने 2 सितंबर को पूरी की थी सुनवाई.
32 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ था मामला. पहले कुल 49 अभियुक्त थे जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है.
बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर, 1992 को ढहा दी गई थी.
अभियुक्तों में एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती के नाम शामिल थे.