पशु तस्कर आरोपी हक का सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण

आसनसोल ,11 दिसंबर : पशु तस्कर सरगना एनामुल हक ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि उच्च अदालत ने उसका कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया था।

File Photo

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों के सहयोग से बंगलादेश से पशु तस्करी सिंडिकेट चलाने वाले हक को नवंबर के पहले सप्ताह में सीबीआई ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। हक के साथ बीएसएफ के एक अधिकारी के खिलाफ पशु तस्कर गिरोह चलाने के आरोप लगाये गये थे। पशु तस्करी मामले में दोनों के कोलकाता और उसके आस पास स्थित घरों तथा कार्यालयों पर भी छापेमारी कर तलाशी भी की गयी थी।

हक की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एक अन्य आरोपी सतीश कुमार, जो 36 बीएसएफ बटालियन का पूर्व कमांडेंट तथा हाल तक रायपुर में पदस्थापित था, को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अनारूल एस के और मोहम्मद गुलाम मुस्तफा भी गिरफ्तार किये गये हैं।

सीबीआई ने जांच के दौरान पाया कि पशु तस्कर बीएसएफ और कस्टम अधिकारियों को रिश्वत देकर पश्चिम बंगाल से पड़ोसी देश बंगलादेश के बीच अपने व्यवसाय को फैला रहे हैं।

हक काे इससे पहले सीबीआई ने मार्च 2018 में तब गिरफ्तार किया था जब वह बीएसएफ के कमांडेंट जीबू टी मैथ्यू को कथित रूप से रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। उसे जनवरी 2018 में अलप्पुझा रेलवे स्टेशन पर 47 लाख रुपये के साथ भी हिरासत में लिया गया था।

इस बीच हक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उसकी रिहायी का आदेश जारी कर दिया। इसी मामले में गिरफ्तार बीएसएफ अधिकारी सतीश कुमार के दस दिनों की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद शुक्रवार को यहां सीबीआई अदालत में पेश किया गया ।

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई हक और सतीश दोनों को हिरासत में देने का अनुरोध करेगी ताकि दोनों से एक साथ पूछताछ की जा सके।

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