दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी दी गई है अमिताभ की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून हटा दी गई है।
साथ ही इसे हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका का औचित्य नहीं रहा। अमिताभ बच्चन की आवाज द्वारा कॉलर ट्यून के माध्यम से कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूकता सन्देश और एहतियात की बात कही जा रही थी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ता ने ये जानकारी दी और बताया कि कॉलर ट्यून से अभिनेता की आवाज हटा दी गई है इसलिए अब उनके द्वारा दायर याचिका का कोई औचित्य नहीं बचा है। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निबटारा कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने कॉलर ट्यून से अमिताभ बच्चन की आवाज हटाने का इस आधार पर अनुरोध किया था कि अभिनेता खुद और अपने परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना वायरस से संक्रमित रह चुके हैं।
इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के साथ अमिताभ बच्चन की आवाज़ में सुनाई देने वाली कॉलर ट्यून अब हटा दी गई है।