ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में दोनों आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार

hc lucknowलखनऊ. ब्रह्मदत्त द्विवेदी मर्डर केस में दोनों आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आरोपी पूर्व विधायक विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी को आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया है.
कल्याण सिंह सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व विधायक विजय सिंह के साथ ही हत्या के आरोपी संजीव माहेश्वरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
सजा को लेकर पूर्व विधायक विजय सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद मामले की सुनवाई लंबे समय से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही थी.सीबीआई के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता राशिद मुर्तजा ने दोनो आरोपियों के खिलाफ कड़ाई से अपना पक्ष रखा. जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनो की सजा को बरकरार रखने का आदे जारी कर दिया.
बता दे, कि फर्रुखाबाद शहर में बीते10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो गई थी. इसके बाद दिन भर शहर पर हैलीकॉप्टर मंडराते रहे. अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम दिग्गज सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर फर्रुखाबाद पहुंच थे.

 

 

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