एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 18 दिसंबर तक बढ़ गई है।
नई दिल्ली, जेएनएन। एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत 18 दिसंबर तक बढ़ गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों की अग्रिम जमानत बढ़ा दी।
वहीं, सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें पी चिदंबरम पर मुकदमा चलाने की अनुमति सरकार से मिल गई है।
गौरतलब है कि पी चिदंबरम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुका है। इस चार्जशीट में पी चिदंबरम को आरोपी नंबर एक बनाया गया था। इसके अलावा, इस चार्जशीट में अन्य 8 लोगों के भी नाम है।एयरसेल मैक्सिस केस में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने चार्जशीट पर विचार के लिए सोमवार को सुनवाई की। बता दें कि इसी मामले में सीबीआई भी अलग से पूरक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।