केंद्र सरकार की तरफ से एयरलाइंस को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। हवाई यात्रियों के लिए इसमें अच्छी खबर है। अब इस यात्रियों को सीट चुनने के नाम पर अतिरिक्त राशि नहीं देना होगी।

सरकार ने इस पर जो पाबन्दी लगाईं है उसके चलते अब हर फ्लाइट में कम से कम 60 फीसदी सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को देनी होंगी।
इसके अलावा अब एक पीएनआर वाले यात्री साथ बैठेंगे। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक यदि आप परिवार के साथ या दोस्तों के साथ एक ही बुकिंग पर सफर कर रहे हैं तो संबंधित एयरलाइन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्लाइट में आप सब साथ बैठें। इतना ही नहीं, एयरलाइन को ये भी प्रयास करना होगा कि अगल-बगल की सीटें ही दी जाएं।
एयरलाइंस को अब यात्रिओं को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने से जुड़ी स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनानी होगी। साथ ही यात्रियों के पालतू जानवर को साथ लेकर चलने के नियम भी स्पष्ट रूप से बताने होंगे।
अब यात्रियों को उनके अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अब हर जगह का यात्री अपने अधिकार और एयरलाइंस के नियमों को ठीक तरह से जान सके।
अब एयरलाइंस कंपनियों को इन सभी मामलों में यात्री अधिकारों का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र सरकार के नए नियमों के के तहत फ्लाइट लेट या कैंसिल होने की दशा में एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से रोकने की बात भी कही गई है। एयरलाइन्स को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर हर जगह यात्रियों के हक साफ-साफ लिखने होंगे।









