ऑडिट की निगरानी में आए पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर

फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की ओर से पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर जैसे उत्पाद को अनिवार्य जोखिम निरीक्षण के साथ तीसरे पक्ष के ऑडिट की निगरानी में जगह दी गई है।

ऑडिट की निगरानी में आए पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटरमिनरल वाटर सहित अन्य पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाले प्रोडक्ट्स अब जोखिम वाले खाद्य की श्रेणी में वर्गीकृत किए गए है। एफएसएसएआई के अनुसार ‘अच्च जोखिम वाले खाद्य की श्रेणी’ में उन उत्पादों को शामिल किया जाता है जिनमें दूषित होने के साथ खराब स्टोरेज और गलत प्रबंधन की समस्या पाई जाती है।

आदेश के अनुसार अब ‘खाद्य उत्पादों के लिए निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं का लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन देने से पहले निरीक्षण अनिवार्य हो गया है। ऐसे में सभी केंद्रीय लाइसेंस होल्डर निर्माताओं को अपने व्यवसायों का वार्षिक ऑडिट एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी फूड सिक्योरिटी ऑडिटिंग एजेंसी से करवाना होगा।


आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के हाई रिस्क फूड कैटेगरी के तहत अब गैर-अल्कोहलिक ‘सॉफ्ट’ ड्रिंक्स- पैकेज्ड ड्रिंकिंग मिनरल वाटर भी शामिल है।


फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने 29 नवंबर को जानकारी दी कि पैकेज्ड और मिनरल ड्रिंकिंग वाटर अब ‘उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणियों’ के अंतर्गत आ गए, जिसके वजह से अब इन उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जोखिम निरीक्षण और तीसरे पक्ष के ऑडिट की पड़ताल से गुजरना होगा।

बताते चलें कि कि अक्टूबर माह में सरकार ने इस उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफिकेशन की आवश्यकता को हटा दिया था। इस फैसले के कारण यह समस्या बढ़कर सामने आई है। ऐसे फ़ूड प्रोडक्ट का उपयोग करने से पूर्व खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है।

फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के इस फैसले के बाद अब मार्केट में बेची जाने वाली पानी की बोतलों पर भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) वाला सत्यापन मार्क होना अनिवार्य है।

इतना ही नहीं, नए आदेश के तहत अब पैकेज्ड पानी की यूनिट प्रारम्भ करने से पहले फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके सत्यापन वाला प्रोडक्ट पानी को पीने के योग्य सुनिश्चित करता है।

बताते चलें कि ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैण्डर्ड और फ़ूड सेफ़्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की ओर से सत्यापित पीने वाला पानी फिल्टर करके साफ किया जाता है। इस पानी में जरूरी खनिज भी मिलाए जाते हैं। और इस तरह यह पैकेज्ड पानी की यूनिट पीने के योग्य हो पाती है।

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