नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी का मामला ख़ारिज

अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी का मामला खारिज कर दिया गया। जिससे देश के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व अभियोजन का समापन हो गया।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी का मामला ख़ारिज

विशेष वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ मामले को बंद करने की घोषणा करते हुए कहा कि वह आरोपों पर कायम हैं लेकिन न्याय विभाग की नीति उन्हें राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकती है।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज तान्या चुटकन ने स्मिथ के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक फाइलिंग में कहा कि वे ट्रंप के मामले को बंद करना चाहते हैं क्योंकि न्याय विभाग की नीति किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने की मनाही करती है।

गौरतलब है कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को उलटने के प्रयासों के संबंध में इस साल अगस्त में जैक स्मिथ द्वारा ट्रम्प के खिलाफ एक नया अभियोग दायर किया गया था।


सोमवार को एक संघीय अदालत से विशेष वकील जैक स्मिथ ने ट्रंप पर दर्ज मामले को खारिज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अमरीकी न्याय विभाग की पुरानी नीति के तहत वर्तमान राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।


विशेष वकील जैक स्मिथ द्वारा दायर अभियोग में पिछले अभियोग के समान ही आपराधिक आरोप थे, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपतियों के लिए प्रतिरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप को नए अभियोग में शामिल किया गया था।

नए अभियोग में उन आरोपों को खारिज कर दिया गया कि ट्रंप ने चुनाव परिणामों को पलटने के लिए न्याय विभाग की शक्तियों का इस्तेमाल किया।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को पदभार संभालेंगे। ट्रंप पर 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगा है और अदालत में इससे जुड़ा मामला लंबित है।

इस केस में 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल पर ट्रंप के समर्थकों द्वारा हमले के बाद सत्ता में बने रहने के प्रयासों से संबंधित है। अभियोजकों मानना है कि संविधान की आवश्यकताओं के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ मामला खारिज किया जाना चाहिए।

कोर्ट में जमा किए कागजों में न्याय विभाग ने कहा, हमारी स्थिति स्पष्ट है। संविधान इस मामले में प्रतिवादी के शपथ लेने से पहले केस को बंद किए जाने की बात करता है।

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