इटली में आधी रात को आइसक्रीम पर पाबन्दी लगाने वाला विधेयक पेश

मिलान: इटली के शहर मिलान में निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधी रात के बाद आइसक्रीम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। नया कानून अगले महीने लागू हो सकता है।

इटली में आधी रात को आइसक्रीम पर पाबन्दी लगाने वाला विधेयक पेश

इस प्रतिबन्ध के हवाले से शहर के डिप्टी मेयर मार्को ग्रैनेली ने कहा कि पाबंदी का उद्देश्य सामाजिक, मनोरंजक गतिविधियों और निवासियों की शांति के बीच संतुलन बनाना है।

देर रात आइसक्रीम खाना इटालियन संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन मिलान शहर में लागू किए गए एक नए कानून के तहत यह संस्कृति खतरे में है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इटली के मिलान की स्थानीय सरकार ने विधानसभा में एक कानूनी बिल पेश किया है, जिसे मंजूरी मिलने पर अगले महीने आधी रात को आइसक्रीम खाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

प्रस्ताव में सप्ताह के दिनों में 12.30 बजे के बाद और सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों पर 1.30 बजे के बाद पिज्जा और पेय सहित सभी भोजन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह सब सड़कों पर शोर मचाने वाले समूहों पर नकेल कसने और स्थानीय निवासियों को सुविधा देने के प्रयास के तहत किया जाएगा।

प्रतिबंध मिलान के 12 जिलों में प्रभावी होगा – जिसमें ब्रेरा और टिसिनीस के केंद्रीय जिले, साथ ही डार्सेना, लाज़ारेटो, कोरसो कोमो और आर्को डेला पेस और नेविगली के लोकप्रिय नाइटलाइफ़ क्षेत्र शामिल हैं।

प्रतिबंध का उद्देश्य आधी रात में सड़कों पर शोर करने वाले समूहों को रोकना है, जो अन्य नागरिकों के आराम में बाधा डालते हैं। यह प्रतिबंध पिज्जा और पेय पदार्थ जैसे भोजन ले जाने पर भी लागू होगा।

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