बस और ट्रक से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों पर नए कानून के प्रावधान के खिलाफ दो दिन से हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच सुलह हो गई। फिलहाल हड़ताल वापस लेने पर सहमति बन गई है।
ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए बीती शाम गृहमंत्रालय ने मीटिंग में ड्राइवरों के साथ अहित न होने का आश्वासन दिया है। जबकि इस हड़ताल का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है।
नए हिट एंड रन कानून को लेकर देशभर के ट्रक और बस ड्राइवरों ने कल दूसरे दिन भी अपनी हड़ताल जारी रखी। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव और मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने गृहमंत्रालय के आश्वासन के बाद ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया है।
हिट एंड रन मामले में नए कानून के तहत कड़ी सजा के खिलाफ सड़कों पर उतरे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के दूसरे दिन कई राज्यों में तेल, फल-सब्जी सहित जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा।
हड़ताल खत्म करने पर बनी सहमति, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही लागू होगा नया कानून #HitAndRunCase #TransportStrike #LatestNews #bharatsamachar https://t.co/ktHkiJZw07
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 3, 2024
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस हड़ताल के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल पंप खाली होने की खबर मिली। पेट्रोलियम उद्योग की ओर से मिली ख़बरों से पता चला है कि उत्तर भारत में दो हज़ार से अधिक पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। लोगों में ज़रूरी सामान जमा करने की होड़ में अफरा तफरी का माहौल रहा।
इस बीच ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी यूनियन ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस’ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हड़ताल कर रहे ड्राइवरों के प्रति समर्थन जताया और सरकार से नया कानून वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने भी इन हड़तालियों को अपना समर्थन दिया है।
भारतीय न्याय संहिता-2023 के नए हिट ऐंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक और बस ऑपरेटर्स से केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कानून को लेकर लोगों में गलतफहमी है। उन्होंने यह भी बताया कि इन नए कानून में कोई कमी नहीं है। साथ ही मंत्रालय ने इसे सभी के लिए अच्छा बताया है।
ड्राइवरों में मोब लॉन्चिंग जैसी घटना के खतरे को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे मामलों में मौके के हालात अगर बेहद विपरीत हैं, तो आरोपी गाड़ी वाला मौके से कुछ दूर जाकर पुलिस या मैजिस्ट्रेट को सूचना दे सकता है।
आगे उन्होंने कहा कि वह अगर थाने में जाने की स्थिति में नहीं है तो पुलिस कंट्रोल रूम में 108 पर फोन करके अपनी और अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की पूरी पहचान बताते हुए यह कह सकता है कि उसे पुलिस जब भी जांच के लिए बुलाएगी वह उपलब्ध होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ हिट एंड रन की अधिकतम 10 साल की सजा वाली धारा में न बुक करके अधिकतम पांच साल तक की सजा वाले में बुक किया जाएगा।