क्या हैं 2000 के नोट को बदलने के आरबीआई के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को स्वच्छ नोट नीति के तहत 2000 के नोट को चलन से हटाने का फैसला किया है। 2,000 के नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह उसकी किया जा रहा है।

क्या हैं 2000 के नोट को बदलने के आरबीआई के नियम

एक विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने “स्वच्छ नोट नीति” का हवाला देते हुए ये एलान किया। इससे पूर्व आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 के नोट की छपाई शुरू की थी। आइए देखते हैं कि नोट को बदलने के क्या तरीके हैं –

पूरी तरह से बंद नहीं होगा 2000 का नोट
केंद्रीय बैंक ने अपनी विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना रहेगा यानी ये नोट फिलहाल पूरी तरह बंद नहीं होंगे। कर्ज चुकाने के लिए दिए जाने पर इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि ये नोट धीरे-धीरे चलन से हटाए जायेंगे।

क्या होगी समय सीमा
रिज़र्व बैंक के मुताबिक़ 2000 के नोट को बदलने की समय सीमा 30 सितंबर तक है। नोटों को बदलने का काम 23 मई से शुरू होगा। आरबीआई ने बैंकों से इसके लिए व्यवस्था बनाने का आदेश दिया है। नोट बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी।

एक बार में कितने नोट बदले जा सकेंगे
केंद्रीय बैंक की विज्ञप्ति के अनुसार एक बार में 20000 रुपये की सीमा तक विनिमय किया जा सकता है। एक्सचेंज किए जा सकने वाले 2,000 के बैंक नोटों पर आरबीआई ने कैपिंग लगाई है। जिन इलाकों में बैंक नहीं हैं या बैंक की शाखा नहीं है, वहां फिलहाल 4000 रुपये मूल्य के ही नोट बदलाए जा सकेंगे।

इसके लिए आपको किसी बैंक विशेष का ग्राहक होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20000 की सीमा तक के नोट बदलवा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने ये भी स्पष्ट किया कि विनिमय सुविधा का लाभ उठाने के लिए लोगों को कोई फीस या जुर्माना नहीं देना होगा। 

बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाएं।

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