लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिये “सर्वहित बीमा” योजना लागू करेगी। इस योजना का लाभ 75 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले किसान और उसके परिवार को मिल सकेगा। योजना के तहत परिवार के मुखिया को दुर्घटना पर बीमा और उसके परिवार के सभी सदस्यों को दुर्घटना के बाद इलाज की सुविधा मिलेगी।
सरकार इस योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर संस्थागत वित्त विभाग, संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशक को जिम्मेदारी सौंपेगी। जो योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। वहीं जिलाधिकारी योजना के संचालन के लिए उत्तरदायी तथा मिशन अधिकारी होंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व इस योजना के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी विकास संबंधित विभागों के समन्वयक रहेंगे।
इस सरकारी योजना के लिये बीमा कंपनियों के चयन के बाद बीमा प्रीमियम का भुगतान जिस तिथि को उन्हें किया किया जाएगा, उस तिथि से पॉलिसी एक वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके बाद इसे हर साल बढ़ाया जाएगा। योजना 3 वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
योजनांतर्गत 10 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिन्हें चयनित बीमा कंपनियों के बीच आवंटित किया जाएगा। दावों को अपर्याप्त आधारों पर अस्वीकृत करने तथा चिकित्सालयों को बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान न करने पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का निर्णय बीमा कंपनी पर लागू किया जायेगा। किसान या उसका परिवार बीमा के लिये दावा करता है तो बीमा कंपनी दावे का निस्तारण अधिकतम 15 दिन के अंदर कर देगी।