सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को दंगा पीड़ितों की अपील का निपटारा करते हुए सज्जन कुमार को हत्या, वैमनस्य फैलाने, आगजनी और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का दोषी ठहराते हुए ताउम्र जेल की सजा सुनाई थी।
सज्जन कुमार के वकीलों ने बताया कि उन्हें मंडोली जेल भेजा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें ले जाने के लिए अलग से गाड़ी का इंतजाम किया जाए।
हालांकि घर से कोर्ट के लिए निकलने के कई घंटों तक उनका कोई पता नहीं था लेकिन करीब 2 बजे वह अदालत पहुंच गए। सज्जन के गायब होने के बारे में जब उनके बेटे से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम है।