नई दिल्ली: यूपीए सरकार के दौरान बहुचर्चित टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आज (21 दिसंबर) फैसला आया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी सहित अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
मतलब इस मामले में कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं माना है। जज ओपी सैनी ने कहा, कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि दो पक्षों के बीच पैसे का लेन-देन हुआ है।