पैन-आधार लिंक कराने का आज आखिरी दिन, नहीं तो रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा

भोपाल/नई दिल्ली. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख गुरुवार को खत्म हो रही है। लिंक न कराने वाले इनकम टैक्स पेयर्स के रिटर्न प्रॉसेस नहीं होंगे। अभी आधार केवल रसोई गैस की सब्सिडी लेने, बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन की सिम हासिल करने के लिए मान्य दस्तावेज है। अब इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी अनिवार्य (mandatory) बनाया जा रहा है। जिनके रिटर्न प्रॉसेस नहीं हुए वे लोग नॉन फाइलर माने जाएंगे…
सरकारी स्कीम्स में आधार जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ी
केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी होने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि मामले की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि सरकार 30 सितंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाएगी।
आधार मामले की कई पिटीशन भी दायर की गई थीं, जिसमें सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान पैरवी कर रहे हैं। दीवान ने कोर्ट से अपील की थी केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन पर जल्द सुनवाई की जाए।
बता दें कि सरकार ने कहा था कि सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार को मेंडेटरी किया जाना चाहिेए। इसके लिए 30 सितंबर की डेडलाइन तय की थी।

 

 

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