नई दिल्ली : दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। Uphaar cinema
उनके पास सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का वक्त है।
एक साल की जेल के वक्त में से गोपाल चार महीने की जेल पहले ही काट चुका है।
गोपाल के भाई सुशील अंसल को उनकी उम्र की वजह से जेल नहीं भेजा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नवंबर 2015 में दिए गए फैसले पर डाली गई रिव्यू पिटिशन की सुनवाई करते हुए दिया है।
13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। उस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। तब साउथ दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी।
जबकि भगदड़ में 103 लोग गंभीर रूप से घायल थे। हादसा शाम चार बजकर 55 मिनट पर हुआ था। तब बालकनी वाले हिस्से में घना धुंआ भर गया था।
तब इस सिनेमा में ‘बॉर्डर’ फिल्म लगी हुई थी। 2015 को दिए गए फैसले में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल जेल की सजा से बच गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रत्येक को 30 करोड़ रुपए जुर्माना देने का निर्देश दिया था जबकि उनकी जेल की सजा की अवधि को जेल में तब तक गुजारे वक्त तक सीमित कर दिया था।