नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की पूर्व प्रमुख एवं शिरोमणि अकाली दल की नेता बीबी जागीर कौर को बेटी का जबरन गर्भपात कराने, अवैध तरीके से प्रसव कराने और उसकी हत्या करने के मामले में मिली पांच वर्ष की सजा पर रोक लगाने की याचिका को आज खारिज कर दिया। jagir kaur
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीबी कौर की पांच वर्ष की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले कल पंजाब उच्च न्यायालय ने भी उनकी सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायालय के आज आदेश के बाद कौर पंजाब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की नेता बीबी कौर की बेटी हरप्रीत कौर की अप्रैल 2000 में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बीबी कौर पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था।
इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस संबंध में जांच शुरू की थी और इस मामले में उन्हें संलिप्त माना था। इसके बाद 2012 में उन्हें जबरन गर्भपात कराने, अवैध तरीके से प्रसव कराने और आपराधिक षडयंत्र करने का दोषी करार दिया गया था।