वाराणसी। आय से अधिक सम्पत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को अदालत ने नियमित जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया। सोमवार की देर शाम काले धन रखने में जेल गए पूर्व मंत्री की मंगलवार को तबीयत बिगड़ गई। जेल के डॉक्टरों ने हेल्थ चेकअप के बाद बदलते मौसम का असर बताकर गंभीर बीमारी की बात खारिज कर दी है। जेल के बाद पूर्व मंत्री के समर्थकों के साथ बीएसपी के कई नेताओं की गाड़ियों का दिनभर आना जाना लगा रहा। disappropriate asset
भदोही जिले के सिंहपुर निवासी बीएसपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान की ओर से इलाहाबाद के मुठ्ठीगंज थाने में 18 जून 2013 को यह मुकदमा दर्ज किया गया था।
सतर्कता अधिष्ठान की ओर से दर्ज मुकदमें में कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे राकेशधर को कोर्ट ने 30 दिन के भीतर समर्पण करने को कहा था।
अंतरिम जमानत पर चल रहे पूर्व मंत्री को आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शशिकांत उपाध्याय की अदालत ने नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद सोमवार को उसे खारिज कर दिया।
इसके बाद अदालत ने पूर्वमंत्री को जेल भेज देने का आदेश दिया।बीएसपी सरकार में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के ऊपर आरोप के मुताबिक मई 2007 से दिसंबर 2011 तक उनकी कुल अर्जित आय 45 लाख 82 हजार रुपये थी, जबकि उन्होंने एक करोड़ 81 लाख 20 हजार रुपये खर्च किए, जो अर्जित आय से 295 प्रतिशत ज्यादा थी।
एक करोड़ 35 लाख 38 हजार रुपये का भ्रष्टाचार पाते हुए बीते 14 मार्च को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।