नई दिल्ली। स्मृति ईरानी पर डिग्री को लेकर एक बार फिर से संकट मंडराया है। दिल्ली प्रदेश निर्वाचन आयोग को एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड लाने को कहा है। मामला चुनाव आयोग को हफलनामों में गलत जानकारी देने से जुड़ा है। जिसकी स्मृति ईरानी के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करायी गई थी।
शिकायती का आरोप था कि 2004 में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लडऩे के लिए आयोग के समक्ष दाखिल स्मृति के हलफनामे में उन्हें स्नातक बताया गया था। अधिकारी ने अदालत में कहा कि स्मृति की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में उनके द्वारा दाखिल मूल दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा लेकिन इस संबंध में जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इसके बाद अदालत ने अधिकारी को मामले में उसके समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की गयी है। अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को फरियादी अहमर खान की याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया था जिसमें चुनाव आयोग और दिल्ली विवि के अधिकारियों को स्मृति की योग्यता से संबंधित रिकॉर्ड लाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। शिकायती का दावा है कि स्मृति ने जानबूझकर 2004, 2011 और 2014 में चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल अपने हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विभिन्न जानकारी दी।