डाक्टर कफील खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल से निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान के खिलाफ दोबारा विभागीय जांच के आदेश वापस ले लिए गए हैं।
डाक्टर कफील खान के खिलाफ जांच के ये आदेश 24 फरवरी 2020 को दिए गए थे। साथ ही उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के समक्ष ये भी बताया कि नुशासनात्मक कार्यवाही को तीन महीने में पूरा करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के साथ ही निलंबित कुल नौ लोगों में से सात लोगों को बहाल किया जा चुका है।
डॉ कफील खान के खिलाफ निलंबन का आदेश 22 अगस्त।2017 को पारित किया गया था। इससे पूर्व, 29 जुलाई 2021 को सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया था कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2017 में निलंबित किया गया था लेकिन निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका दायर किए जाने तक जांच की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी थी।
अदालत को पिछली सुनवाई में बताया गया कि अदालत के निर्देश के तहत जांच अधिकारी ने 15 अप्रैल, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। हालांकि अनुशासन अधिकारी ने करीब 11 महीने बाद नए सिरे से जांच का आदेश दिया। गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में कथित रूप से आक्सीजन की कमी के चलते कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान ने अपने निलंबन को चुनौती दी थी।