वित्त वर्ष 2020-21 का आज अंतिम दिन है। आज आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि भी है। आज के बाद इसी काम के लिए जुर्माने का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं इसके आर्थिक नुकसान भी हो सकते है।
सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा तय किया गया है कि यदि आप पैन-आधार लिंक करने की इस समय सीमा 31 मार्च तक पूरी नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जबकि तीन महीने यानी 30 जून 2022 तक पैन-आधार को लिंक न कर पाने की दशा में यह जुर्माना दोगुना यानी एक हजार रुपये हो जाएगा। साथ ही पैन कार्ड भी अमान्य हो जाएगा।
पैन कार्ड अमान्य होने की दशा में लेनदेन या अन्य की दिक्कत आ सकती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करता है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत क़ानूनी शिकंजे में फंस सकता है। जिसके तहत दस हजार रुपये तक का हर्जाना देना पद सकता है।
आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- इस पेज पर बाईं ओर क्विक लिंक्स में ‘लिंक आधार’ ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- नया पेज खुलने पर अपने पैन तथा आधार की जानकारियां यहां भरें।
- ऐसा करने पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- ओटीपी को डालने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
आधार-पैन को लिंक करने की आज है आखिरी तारीख: https://t.co/mErQGwOgtu
— Jansatta (@Jansatta) March 31, 2022
इसके अलावा आप मोबाइल से एसएमएस के जरिए भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बताये 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है। अपने मैसेजिंग ऐप को खोलें और UIDPAN स्पेस 12 अंक का आधार कार्ड नंबर स्पेस अपना पैन नंबर डालें। अब इसे 567678 या 56161 पर भेजें।