आप गाड़ी चलाने के शौक़ीन है या मजबूरी में चलाते है, लेकिन उससे जुड़े कानून ज़रूर जान लीजिये। इन नियमों के प्रति जागरूकता आपको कई समस्याओं से बचा सकती है।
ड्राइविंग लाइसेंस दो तरह के होते हैं। यदि आप निजी गाड़ी चलाते हैं तो निजी लाइसेंस जबकि व्यावसायिक गाड़ियां चलाने वालों के लिए कॉमरर्शियल लाइसेंस बनता है।
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आरटीओ में टेस्ट देने नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप के लिए अच्छी खबर है। अब इस टेस्ट के लिए आरटीओ जाना अनिवार्य नहीं है।
इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सरकार ने ड्राइविंग से जुड़े कुछ और नियमों में भी बदलाव किया है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको केवल आरटीओ में ही टेस्ट नहीं देना होगा, अब से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपके के पास एक अलग विकल्प भी होगा।
पहली जून से आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष निजी संस्थानों में भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं।
डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर या उसी दिन रिन्यू कराना अनिवार्य है। रिनिवल के लिए समीप के स्थानीय ज़ोनल ऑफिस जाना होगा।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ नए नियमों के तहत पहली जून 2024 से 18 साल से कम उम्र या उससे अधिक होने पर तेज गति से गाड़ी चलाने वाले लोगों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म होने पर या उसी दिन उसे रिन्यू कराना ज़रूरी है। इसके लिए स्थानीय आरटीओ (ज़ोनल ऑफिस) जाना होगा।
तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये तक हो सकती है।
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
हेलमेट न पहनने पर भी 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
सीट बेल्ट न पहनने पर भी जुर्मान राशि 100 रुपये देनी होगी।
इसके अलावा 18 साल से कम उम्र पर गाड़ी चलाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और 25 साल तक नया लाइसेंस नहीं मिल सकेगा।
यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है जबकि 50 सीसी की क्षमता वाले दुपहिया वाहन के लिए 16 साल की उम्र में भी लाइसेंस बनवाया जा सकता है। इस लाइसेंस को 18 वर्ष का होने पर अपडेट कराना होगा।
बताते चलें कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि से अगले 20 वर्ष तक मान्य होता है। इस लाइसेंस को 40 साल की उम्र के बाद 10 साल और उसके 5 साल बाद अपडेट फिर से कराना होता है।
ध्यान रहे की कमर्शियल लाइसेंस वाले लोग 40 वर्ष से ज़्यादा होने पर रिनिवल के समय डॉक्टर से जांच करकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अवश्य जमा करें।