सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजों के जमाने से सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए जमादार शब्द प्रयोग होता था लेकिन अब सीजेआई चंद्रचूड़ के एक फैसले के बाद अब इन्हे सुपरवाइजर कहा जायेगा। इस बदलाव की जानकारी 15 अप्रैल शनिवार को एक अधिसूचना माध्यम से दी गई।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में जमादार के पद का नाम बदलकर अब पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर कर दिया है। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक (सेवा और आचरण की शर्तें) नियम 1961 के आर्टिकल 146 के तहत किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में जमादार के पद का नाम बदलकर अब पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर कर दिया है.#JamadarPostRedesignated #SupremeCourthttps://t.co/uVjstiK3rn
— ABP News (@ABPNews) April 17, 2023
संविधान का अनुच्छेद 146 सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के खर्चों से सम्बंधित है। अनुच्छेद 146 से प्राप्त अधिकारों के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायमूर्ति या अधिकारी अदालत में होने वाले नियुक्तियों के सम्बन्ध में फैसला ले सकते हैं यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस फैसले से राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लंघन न हो रहा हो।