कानून के तहत अविवाहित तथा एकल महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह के भीतर गर्भपात का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिरान... Read more
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